बिहार में पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 2023 में पारित आरक्षित कोटा बढ़ाने वाले क़ानून को रद्द कर दिया है. बीते साल नवंबर में जाति आधारित सर्वे के नतीजों के आधार पर बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था. इसके तहत आरक्षण के दायरे 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी किया गया था. पटना हाईकोर्ट के फ़ैसले पर छात्र क्या बोले और अब आगे क्या होगा?
रिपोर्ट: सीटू तिवारी
वीडियो: दीपक जसरोटिया
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Негізгі бет Bihar: High Court का आदेश, 65 नहीं, 50 फ़ीसद ही रहेगा आरक्षण, लोग क्या बोले? (BBC Hindi)
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