प्रमोशन में आरक्षण न तो मौलिक अधिकार है, न ही राज्य सरकारें.. इसे लागू करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता की पीठ ने अपने एक निर्णय में इस बात का जिक्र किया है। कोर्ट के मुताबिक प्रमोशन में आरक्षण नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है और इसके लिए राज्य सरकारों को बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 16(4) और (4ए) में जो प्रावधान हैं, उसके तहत राज्य सरकारे स्वतंत्र है कि वो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रमोशन में आरक्षण दे या नहीं.... सुप्रीम कोर्ट का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2019 के फैसले पर आया, जिसमें राज्य सरकार को एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए कहा था, जबकि उत्तराखंड सरकार ने आरक्षण नहीं देने का फैसला किया था।
Guests:
Vikas Singh, Former Additional Solicitor General of India,
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune,
Jagadish Solanki, Advocate, Supreme Court,
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad
Негізгі бет Desh Deshantar: आरक्षण - सुप्रीम कोर्ट और सरकार | SC Order on Reservation in Promotions
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