केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल सदन में पेश करेगी। फिलहाल 49.5 प्रतिशत सरकारी नौकरियां अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति - 15%, अनुसूचित जनजाति - 7.5% तथा पिछड़ी जातियों को - 27% आरक्षण है। सरकार के नये कदम से आरक्षण का कोटा 49.5 प्रतिशत से 59.5 प्रतिशत हो जाएगा। हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ किया था कि किसी भी विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले आरक्षण का कुल आंकड़ा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
Guest: Prafulla Ketkar, Editor, Organiser,
: Desh Ratan Nigam, Advocate Supreme Court,
: Shekhar Iyer, Senior Journalist,
Anchor: Kavindra Sachan
Негізгі бет Desh Deshantar: आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण | Quota for economically weaker sections
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