जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून-2005 की धारा 33 व 34 के तहत आगामी आदेशों तक अंदरौली में झील के किनारों पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा इन आदेशों की अनुपालना के लिए एसपी ऊना को पर्याप्त सुरक्षा बल सही स्थानों पर तैनात करने के आदेश दिए गए हैं।
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