मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री महेंद्र भट्टी ने आज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दायर एक और याचिका में नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया कि जो भी नियुक्तियां होगी वह इस याचिका के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी ।
इस प्रकरण में भूतपूर्व सैनिकों ने यह शिकायत करी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 601 पद आरक्षित थे परंतु चार का ही चयन हुआ जो नियमों का घोर उल्लंघन है श्री नरिन्दरपाल सिंह रूपराह अधिवक्ता ने याचिका कर्ताओं की ओर से पैरवी की ।
इस प्रकरण में यह भी आधार लिया गया है कि नियमानुसार रिक्तियों के पांच गुना उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए बुलाना चाहिए था जबकि मात्र 6 को ही बुलाया गया ।
तीसरा आधार यह है की भूतपूर्व सैनिकों के पद दूसरे वर्गों को आवंटी नहीं किये जा सकते ।
Негізгі бет Ex-serviceman | MP Police Constable | अंतरिम आदेश | PEB | PHQ | Madhya Pradesh
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