कोई निकाय या भारतीय नागरिकों की सामाजिक संस्था चुनाव लड़ना चाहता है या राजनीतिक प्रभाव रखना चाहती है, उसे एक राजनीतिक दल बनाना चाहिए।
ऐसी पार्टी बनाने के बाद आवेदक को राजनीतिक दल पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क में निर्देशों के अनुसार पंजीकरण किया जाएगा।
प्रस्तुत आवेदन पार्टी के लेटरहेड पर साफ-सुथरा लिखा या टाइप किया हुआ होना चाहिए।
Негізгі бет राजनीतिक दलों का पंजीकरण / Registration of Political Parties
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