वार्षिक गोपनीय चरित्रावली क्या है ?
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली रिपोर्ट (ACR) एक लोक सेवक की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट है जो उसके तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी जाती है।
इसमें शासकीय सेवक के कार्य प्रदर्शन के अलावा, उस अधिकारी के चरित्र, आचरण और सत्यनिष्ठा आदि पर भी विशिष्ट टिप्पणियां शामिल रहती हैं।
इस रिपोर्ट को गोपनीय रूप में वर्गीकृत किया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने देवदत्त बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय दिनांक 12.5.2008 में अभिनिर्धारित किया हैं कि वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के बारे में संबंधित शासकीय सेवक को सूचित किया जाना चाहिए ताकि वह, यदि उस रिपोर्ट को अपग्रेड कराना चाहता हो तो अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और द्वारा ।
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली - परिभाषायें ?
प्रतिवेदक अधिकारी - वह अधिकारी जो वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप या वर्गीकरण अंकित करता है ।
प्रतिवेदित शासकीय सेवक - वह शासकीय सेवक जिसकी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में टीप या वर्गीकरण अंकित किया जाना हो ।
समीक्षक अधिकारी -वह अधिकारी जो प्रतिवेदक अधिकारी से वरिष्ठ हो और जिसे ACR की समीक्षा करने हेतु चिन्हित किया गया हो ।
स्वीकारकर्ता अधिकारी - वह अधिकारी जो समीक्षक अधिकारी से भी वरिष्ठ हो और जिसके पास ACR को स्वीकार करने हेतु चिन्हित किया गया हो ।
समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी (जो भी वरिष्ठ हो) के मत को अंतिम माना जाता है ।
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली - सामान्य जानकारी
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली पर प्रतिवेदित अधिकारी का भविष्य निर्भर रहता है, अतः इसे अत्यंत सावधानी से लिखे जाने चाहिए ।
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले अधिकारी को अपर्याप्त सामग्री या सुनी सुनाई बातो के आधार पर अस्पष्ट टिप्पणियां और मत देने से बचना चाहिए ।
इस बात की सावधानी रखना चाहिए कि व्यक्तिगत रूचियों, अरूचियों तथा व्यक्तिगत राय का स्थान न मिले, केवल कार्यों, आचरण व इस सम्बंद में शासन के निर्देशों के अबुसार ही इस पर टिप्पणी की जाना चाहिए ।
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखते समय प्रतिवेदित शासकीय सेवक द्वारा किए गए समस्त कार्यों, नियत कालिक निरीक्षणों व ऐसे कार्यो पर ध्यान देना चाहिए, जो उसकी दृष्टि में आए हों ।
वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखने वाले अधिकारी से भी यह अपेक्षा है कि वह सतत् पर्यवेक्षक और चरित्र का सही-सही मूल्यांकन कर, स्वयं की क्षमता का भी प्रदर्शन करे ।
सामान्यतः, किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उस अधिकारी द्वारा लिखी जाना चाहिए, जिसने प्रतिवेदित शासकीय सेवक को तीन माह से कम का पर्यवेक्षण न किया हो ।
ऐसा इस कारण से है कि इतनी अल्प अवधि में रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को उसके अधिनस्थ शासकीय सेवक के कार्य का अवलोकन करने का पर्याप्त अवसर नही मिलता है ।
अतः, किसी वित्तीय वर्ष में उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जायेगी, जिसके अधीन प्रतिवेदित शासकीय सेवक ने अधिकतम अवधि तक कार्य किया हो।
यदि किसी अधिकारी को उच्च पद के चालू कार्यभार संभालने के लिए अधिकृत किया जाता है तो वह अपने मूल पद के समकक्ष पदों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावलियों में टीकांकित नहीं कर सकता, किन्तु अपने अधिनस्थ अधिकारियों की चरित्रावली लिखने के लिए सक्षम होगा ।
यदि प्रतिवेदक पुनरीक्षक या स्वीकृतकर्ता अधिकारी में से कोई भी वार्षिक गोपनीय चरित्रावली मे टीका लिखने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह उसके द्वारा नहीं लिखी जायेगी, बल्कि उसके उत्तराधिकारी अधिकारी जिसने वित्तीय वर्ष के दौरान तीन माह से अधिक समय तक काम किया हो, के द्वारा लिखी जायेगी।
Негізгі бет वार्षिक गोपनीय चरित्रावली नियम -म.प्र. / छ.ग. के शासकीय सेवकों हेतु
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