What is Agri junction scheme in UP 2023
Agri junction Yojana Kya Hai
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Agri Junction Scheme for agriculture graduates
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स्वालम्बन योजना - कृषि विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार
कृषि स्नातक ऐसे शुरू कर सकते हैं एग्री जंक्शन
एग्री जंक्शन योजना (वन स्टॉप शॉप) कृषि केंद्र 2023
Agri Junction Scheme in UP
एग्री जंक्शन योजना की शर्तें और आवेदन
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स्वालम्बन योजना कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब तक है
स्वावलंबन योजना का नया नाम क्या है
प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना कब शुरू हुई
एग्री जंक्शन क्या होता है
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के साथ युवा कृषि स्नातक स्वयं स्वरोजगार के लिए सक्षम होंगे। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1000 एग्री जंक्शन केन्द्रों (वर्ष 2015-16 के अवशेष लक्ष्य 399 को सम्मिलित करते हए) की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रूपये 60,000/-प्रति केन्द्र अनुदान दिये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा अनुमन्य की गयी है, परन्तु शासन निदेशालय के पत्रांक-प्रसार 57 दिनांक 26.04.2016 के द्वारा प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव (कृषि), उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी थी। शासन के पत्र संख्या-518/12-3-2016-100(4)/2015 दिनांक 29.04.2016 द्वारा उक्त योजना हेतु सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि रूपये 70,500 हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। शासन द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा जारी नहीं की गयी थी। तत्पश्चात् शासन के पत्र संख्या 684/12-3-2016-100(4)/2015 दिनांक 03.06.2016 के क्रम में प्रेषित निदेशालय के पत्रांक-प्रसार 418 दिनांक- 04.06.2016 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन एग्री जंक्शन योजना के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया था। गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या-1681/12-3-2015-100(4)/2015 दिनांक 02.11.2015 के अनुरूप किया गया। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की धनराशि रूपये 42,000/-प्रति केन्द्र 03 वर्ष के लिए प्राविधानित की गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ब्याज अनुदान की धनराशि का आंगणन साधारण तरीके से ऋण की धनराशि रूपये 3.50 लाख पर 5 प्रतिशत की दर से करने पर रूपये 52,500/- प्रति केन्द्र निदेशालय स्तर से प्रस्तावित किया गया था, जो कि बैंकिंग गणना के आधार पर त्रुटिपूर्ण है। ऋण पर ब्याज अनुदान की धनराशि रूपये 42,000/- प्रति केन्द्र के आधार पर प्रस्तावित कार्य योजना की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी कि उक्त योजना का क्रियान्वयन शासनादेश संख्या संख्या-1681/12-3-2015-100(4)/ 2015 दिनांक 02.11.2015 के प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।
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